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मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा समेत सात के खिलाफ आरोप तय




मालेगांव। मालेगांव बम धमाकों में सुनवाई कर रही एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। वही कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ यूएपीए और आईपीसी की धाराओं 302 और 102 के तहत आरोप तय किए हैं। जानकारी के अनुसार जिन लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं उनमें कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा भी शामिल हैं।
कोर्ट ने यह आरोप कर्नल पुरोहित की उस याचिका को रद्द करते हुए तय किए हैं जिनमें पुरोहित ने मांग की थी कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आरोप तैयार हो चुके हैं और आज ही तय किए जाएंगे।
मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
मालेगांव धमाका मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत सात आरोपियों को अप्रैल 2017 में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
क्या था मालेगांव मामला:
बता दें कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक जनपद के मालेगांव कस्बे में एक मोटरसाइकिल में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। इसमें आठ लोगों की मौत हुई थी एवं करीब 80 घायल हुए थे। इस मामले में 2008 में अक्टूबर के महीने में साध्वी एवं पुरोहित सहित 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे।

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