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अदालत ने सुनाई दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा





डहाणू : जिले के अलग- अलग पुलिस स्टेशनो में दर्ज हत्या मामले के दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पिछले दिनों के आकड़ो पर नजर डाली जाए तो कोर्ट द्वारा दर्जन भर आरोपियों को विभिन्न केसो के तहत सजा सुनाई है। ज्ञात हो कि कासा पुलिस स्टेशन में रजि नं 125/2012 कलम 302,352,504,506 के तहत दिनांक 26,11,2012 को पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले के अनुसार आरोपी देऊ उर्फ़ देवन राज्या हाडल(35 ),निवासी हाडलपाड़ा,तालुका डहाणू स्थित रहता है। घटना के दिन माल्ही पांगल हाडल (55 ) वर्ष,द्वारा सार्वजनिक स्थान पर पानी भरने गयी हुई थी,इस बीच देवन ने विरोध किया। और जमकर दोनों में कहा सुनी। बात इतना बढ़ गयी कि देवन ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में माल्ही की मौत हो गयी। मृतका के परिवार द्वारा उक्त पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। संबंधित मामले की जाँच सहायक पुलिस निरीक्षक भारत चौधरी कर रहे थे। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उक्त केस की सरकारी पक्ष वकील सावंत द्वारा फिर्यादी की ओर से पुख्ता सबूत जोरदार बहस के बाद कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा आरोपी देऊ उर्फ़ देवन राज्या हाडल (35 ) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
पत्नी की हत्या मामला ; वहीं दूसरी घटना डहाणू पुलिस स्टेशन में रजि नं 21/2016 कलम 302,452,323 के तहत दिनांक 01.03.2016 को आरोपी रॉनी दुर्गेश सुरती (25 ) वर्ष,निवासी साईनाथ वाड़ी नरपड़,तालुका डहाणू पर मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले के अनुसार आरोपी ने अपने पत्नी के चरित्र पर संशय कर उसकी हत्या कर दी थी। जिसके बाद उक्त मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। सरकारी वकील दीपक तरे द्वारा कोर्ट में पुख्ता सबूत जोरदार बहस के बाद कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा आरोपी रॉनी दुर्गेश सुरती (25 ) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामले में पुलिस द्वारा साक्ष सबूत और गवाह प्रस्तुत करने में पुलिस हवलदार तलगे,पुलिस उपनिरीक्षक जोशी (डहाणू पुलिस स्टेशन ) व पुलिस नाईक पींपले व पुलिस उपनिरीक्षक जोशी (कासा पुलिस स्टेशन ) द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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