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बैंक में पैन- आधार जमा कराने की समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ी





नई दिल्ली। सरकार ने बैंक खाताधारकों के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म 60 और आधार कार्ड जमा कराने की समय सीमा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप उसका अंतिम फैसले आने के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समय सीमा मौजूदा 31 मार्च से बढ़ाकर मामले में अंतिम निर्णय आने तक के लिए बढ़ा दी है। इसके अनुरूप सरकार ने भी इसके लिए समय सीमा बढ़ाते हुए कहा है कि अदालत के अंतिम निर्णय के बाद एक अधिसूचना जारी कर नई तारीख तय की जाएगी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता और आवश्यक सेवाओं से जोड़ने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 मार्च को बड़ा फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर संविधान पीठ का फैसला आने तक इसको बैंक खाते और अन्य सरकारी योजनाअों से लिंक करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने सरकार को नसीहत देते हुए कहा था कि सरकार आधार अनिवार्य करने पर अड़ी नहीं रह सकती है।
केंद्र सरकार ने सरकारी योजनाओं के तहत लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले तमाम सेवाओं के साथ आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 कर दी गई थी। इससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी 2018 निर्धारित की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संविधान पीठ आधार की वैधता को लेकर दायर याचिका कर सुनवाई कर रही है।

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