दिल्ली। लाभ का पद मामले में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी AAP के 20 विधायकों चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहरने के मामले पर मंगलवार को दिल्ली न्यायालय ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। न्यायालय ने चुनाव आयोग को 4 दिनों के भीतर इस मामले में हलफनामे दायर करने को बोला है। न्यायालय ने बोला है कि इस हलफनामे में आयोग द्वारा 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने के निर्णय के तथ्यात्मक पहलुओं का जिक्र होना चाहिए।
इसके साथ ही न्यायालय ने चार दिनों के भीतर उन विधायकों को भी अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है जिन्होंने इस निर्णय के विरूद्ध अपील की है।
हाईकोर्ट ने बोला है कि कि फिल्हाल अंतरिम आदेश लागू रहेगा जिसमें चुनाव आयोग को उपचुनाव के लिए कदम ना उठाने को बोला गया है व अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय कर दी है। उपचुनाव पर फिल्हाल अंतिरिम रोक जारी रहेगी इससे आम आदमी पार्टी के लिए राहत अभी बरकरार है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के उन 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश की थी जिनको दिल्ली गवर्नमेंट के विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव का पद दिया गया था। एक याचिका में इनके विरूद्ध फायदा के पद का आरोप लगाया गया था। चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपनी सहमति दी थी।
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