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सार्वजनिक स्थानों पर पहनना होगा मास्क,थूकने पर लगेगा जुर्माना, दिशानिर्देश जारी


 दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते केंद्र की ओर 3 मई तक के लिए बढ़ाए गए लॉकडाउन पर सरकार द्वारा बुधवार को नई गाइडलाइन्स जारी की गई. इस दिशानिर्देश के मुताबिक, खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कत्ल-कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है.
स्कूल-कॉलेज सब तीन मई तक बंद
MHA के दिशानिर्देश में कहा गया है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार 3 मई तक बंद रहेंगे. इसके साथ ही शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू, अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं तीन मई तक स्थगित रहेंगी.
नहीं चलेंगी बस और मेट्रो
बताया गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य और जिले से दूसरे जिले तक लोगों की आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाओं को 3 मई तक प्रतिबंधित किया गया है. Lockdown Phase 2 पर गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक कार्य, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे.
हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी. इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा. साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी. एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा.
किसानों को बड़ी राहत
लॉकडाउन में किसानों को बड़ी राहत मिली है. खेती के काम करने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं. खेत में काम कर सकेंगे. गेहूं काट सकेंगे. उसे बेचने जा सकेंगे. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली मंडिया खुली रहेंगी. इसके अलावा कटाई से जुड़े कृषि वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी पाबंदी के आ जा सकेंगे.

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