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महाराष्ट्र में प्लास्टिक प्रतिबंध: पानी-पुरी के लिए पाँलीथिन को हैड ग्लब्स की तरह यूज करने पर लगा पांच हजार का जुर्माना




मुंबई. हाथों में पॉलीथिन पहनकर पानी-पुरी (फुलकी) खिलाने परबृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने एक दुकानदार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। महाराष्ट्र में शनिवार से राज्य सरकार ने प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बीएमसी अधिकारियों की कार्रवाई जारी है। उधर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्लास्टिक प्रतिबंध पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इसके जरिए शिवसेना और भाजपा चुनाव के लिए फंड जमा कर रही हैं।
हाईजीन के लिए कर रहा था पॉलीथिन का यूज: बीएमसी के अधिकारियों ने लोवर परेल इलाके के मॉल मेंएकमिठाई की दुकान पर छापेमारी कर यह कार्रवाई की। वहीं, दुकान मालिक का कहना है कि ग्राहकों की मांग पर हाईजीन के लिए ऐसा किया जाता है। इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है।
- प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद से मंगलवार तक मुंबई में 10.5 लाख जुर्माना वसूला जा चुका है। 972 किलो प्लास्टिक जब्त की जा चुकी है। जुर्माना न चुकाने वाले 16 लोगों पर केस भी किया गया है। प्लास्टिक के खिलाफ अक्रामक अभियान के बाद मंगलवार को व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यावरण मंत्री से मुलाकात की। कदम ने संगठन के प्रतिनिधियों से कहा कि वे टेक्निकल कमेटी में अपना प्रजेंटेशन दें और यह भी बताएं कि जो प्लास्टिक का वे उपयोग कर रहे हैं उसको रिसाइकल कैसे करेंगे। इन पर है प्रतिबंध:प्लास्टिक से बने हैंडल/बिना हैंडल की थैलियां, स्ट्रॉ, एक बार उपयोग वाली प्लास्टिक की थाली, कटोरी, गिलास, कांटे, छुरी-चम्मच, बर्तन, डिब्बे, होटलों, रेस्तरां और सभी किस्म के फूड स्टॉलों के खाद्य वस्तुओं के पार्सल देने के बर्तन, नॉन ओवन पॉलीप्रॉपिलीन बैग, चाय आदि ले जाने के पाउच व कप थर्माकोल से बनी वस्तुएं शामिल हैं। प्लास्टिक के इस्तेमाल के साथ ही भंडारण या उत्पादन पर भी प्रतिबंध है।

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