मुंबई: जिन स्टूडेंट्स ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षा महाराष्ट्र से पास की है और जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इस साल सिर्फ वे ही राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस/बीडीएस सीट्स के योग्य होंगे। राज्य के डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऐंड रिसर्च (डीएमईआर) की तरफ से यह नियम पिछले साल ही लागू होने वाला था लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस पर स्टे लगा दिया था। इस साल ऐडमिशन के लिए यह नियम लागू होगा। डीएमईआर के डायरेक्टर प्रवीण शिगड़े ने बताया कि यह नियम पिछले साल इसलिए बनाया गया था कि दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स की अपेक्षा महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को अच्छा मौका मिल सके। उन्होंने कहा, 'दूसरे राज्य डोमिसाइल पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल से ही दूसरे राज्यों में ऐडमिशन मिल पाता है। दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा से हमेशा अप्लाई कर देते हैं।'
राज्य पोस्ट ग्रैजुएट मेडिकल ऐडमिशन पर भी हाई कोर्ट को चैलेंज करने की तैयारी में है। डीएमईआर इस बारे में कानूनी सलाह ले रहा है और हरी झंडी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा।
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